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Bihar SC/ST Chhatravas Anudan Yojana

बिहार अनुसूचित जाति-जनजाति छात्रावास अनुदान योजना

Verified · Updated 30 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
₹1,000 प्रति माह निर्वाह भत्ता तथा 15 किग्रा निःशुल्क खाद्यान्न प्रति माह (9 किग्रा चावल + 6 किग्रा गेहूं) के साथ निःशुल्क आवास
Applies to
Bihar
Application
Always open
Level
State

Overview

बिहार सरकार के अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य सरकारी एवं मान्यता प्राप्त छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आर्थिक सहारा देना है। आर्थिक कठिनाई के कारण कोई भी पात्र विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित न रह जाए, इसके लिए विद्यार्थियों को मासिक निर्वाह भत्ता, निःशुल्क खाद्यान्न तथा निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाती है।

Who it's for

सरकारी छात्रावास में निवासरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थीसरकारी छात्रावास में निवासरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थीमान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत SC/ST छात्र-छात्राएं

Eligibility

  • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित हो।
  • विद्यार्थी सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त छात्रावास में निवासरत हो।
  • विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।

Who is not eligible

  • अन्य राज्य के निवासी अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति के अतिरिक्त वर्ग के विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
  • जो विद्यार्थी सरकारी/मान्यता प्राप्त छात्रावास में निवास नहीं करते, वे इस लाभ के पात्र नहीं हैं।

Documents required

आधार कार्ड
बिहार का निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (SC/ST)
छात्रावास में निवास का प्रमाण
शैक्षणिक संस्थान में नामांकन का प्रमाण
बैंक खाता पासबुक की प्रति

How to apply

  1. 1संबंधित सरकारी/मान्यता प्राप्त छात्रावास के अधीक्षक अथवा जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।
  2. 2निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  3. 3सत्यापन के उपरांत निर्वाह भत्ता एवं खाद्यान्न की सुविधा छात्रावास के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

Frequently asked questions

इस योजना के अंतर्गत कितना निर्वाह भत्ता मिलता है?

पात्र विद्यार्थियों को ₹1,000 प्रति माह निर्वाह भत्ता तथा प्रति माह 15 किग्रा निःशुल्क खाद्यान्न (9 किग्रा चावल एवं 6 किग्रा गेहूं) के साथ निःशुल्क आवास दिया जाता है।

इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

बिहार के निवासी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के वे विद्यार्थी पात्र हैं जो सरकारी या मान्यता प्राप्त छात्रावास में रहकर मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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