Overview
बिहार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य (आयु 18 से 60 वर्ष) की मृत्यु हो जाने पर शोकाकुल परिवार को तत्काल आर्थिक संबल देने हेतु ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, ताकि परिवार आकस्मिक संकट से उबर सके।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक परिवार बिहार का स्थायी निवासी एवं बीपीएल श्रेणी का हो
- मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो
- मृत्यु के समय मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो
- मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित समय सीमा में आवेदन किया जाए
Who is not eligible
- गैर-बीपीएल अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार
- जिस परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु में हुई हो
Documents required
How to apply
- 1सर्विस प्लस (serviceonline.bihar.gov.in) पोर्टल पर या संबंधित प्रखंड/अंचल कार्यालय में आवेदन करें
- 2मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बीपीएल प्रमाण सहित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- 3आवेदन की जांच के बाद स्वीकृत राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी सहायता राशि मिलती है?
बीपीएल परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर परिवार को ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाती है।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
बिहार के बीपीएल परिवार, जिनके 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो गई हो, उनके आश्रित परिजन इसके पात्र हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.