Overview
यह योजना बिहार के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक पढ़ रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है, ताकि प्रारंभिक स्तर पर ही पढ़ाई छूटने से रोकी जा सके। छात्रवृत्ति की राशि कक्षा एवं श्रेणी के अनुसार तय होती है और ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक के बैंक खाते में दी जाती है। इसका उद्देश्य कमजोर वर्ग के बच्चों को कॉपी-किताब, पोशाक एवं अन्य शैक्षणिक खर्च में सहायता देना है।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो
- अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो
- किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से 10 के बीच नियमित अध्ययनरत हो
- परिवार विभाग द्वारा निर्धारित आय सीमा के भीतर आता हो
Who is not eligible
- निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले परिवार के विद्यार्थी पात्र नहीं
- कक्षा 10 से ऊपर के विद्यार्थी इस (दशम-पूर्व) योजना में पात्र नहीं
Documents required
How to apply
- 1ई-कल्याण पोर्टल ekalyan.bih.nic.in पर जाकर संबंधित छात्रवृत्ति का चयन करें
- 2विद्यालय/अभिभावक के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरें एवं दस्तावेज़ अपलोड करें
- 3आवेदन जमा करने के बाद विद्यालय एवं विभाग से सत्यापन कराएँ; स्वीकृति पर राशि DBT से प्राप्त होती है
Frequently asked questions
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति किन कक्षाओं के लिए है?
यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक पढ़ रहे अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है; राशि कक्षा एवं श्रेणी के अनुसार तय होती है।
आवेदन कहाँ करें?
आवेदन बिहार सरकार के ई-कल्याण पोर्टल ekalyan.bih.nic.in पर ऑनलाइन किया जाता है और स्वीकृत राशि DBT से बैंक खाते में भेजी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.