Overview
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना बिहार के समाज कल्याण विभाग की उप-योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के विवाह को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यदि दंपति में से कम से कम एक 40% या अधिक दिव्यांग हो तो विवाह पर ₹1,00,000 का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- वर/वधू बिहार के निवासी हों।
- दंपति में से कम से कम एक का 40% या अधिक दिव्यांग होना (सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित)।
- विवाह के समय वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष हो।
- विवाह वैध रूप से पंजीकृत हो।
Who is not eligible
- जहां वर एवं वधू में से कोई दिव्यांग न हो।
- अमान्य/अपंजीकृत विवाह।
Documents required
How to apply
- 1RTPS/सेवा पोर्टल (serviceonline.bihar.gov.in) अथवा जिला समाज कल्याण/दिव्यांगजन कार्यालय में आवेदन करें।
- 2दिव्यांगता एवं विवाह प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
- 3सत्यापन के बाद ₹1,00,000 का अनुदान (FD/NSC) स्वीकृत किया जाता है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितना अनुदान मिलता है?
दिव्यांगजन के विवाह पर ₹1,00,000 का प्रोत्साहन अनुदान (प्रायः FD/NSC के रूप में) दिया जाता है।
पात्रता क्या है?
दंपति में से कम से कम एक का 40% या अधिक दिव्यांग होना तथा विवाह का वैध रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.