Overview
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष बिहार सरकार द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को गंभीर एवं असाध्य रोगों के इलाज हेतु आर्थिक सहायता देना है। इसके अंतर्गत चिन्हित गंभीर रोगों के इलाज हेतु ₹20,000 से ₹5 लाख तक की सहायता दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- मरीज बिहार का निवासी हो तथा चिन्हित गंभीर रोग से पीड़ित हो।
- मरीज/परिवार के कमाऊ सदस्य की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम हो (BPL)।
- इलाज सरकारी/चिन्हित अस्पताल में कराया जा रहा हो।
Who is not eligible
- निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले मरीज।
- योजना में चिन्हित न किए गए रोग।
Documents required
How to apply
- 1RTPS/सेवा पोर्टल (serviceonline.bihar.gov.in) अथवा जिला स्वास्थ्य/सिविल सर्जन कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें।
- 2चिकित्सकीय रिपोर्ट एवं आय प्रमाण सहित आवेदन जमा करें।
- 3स्वीकृति के बाद सहायता राशि अस्पताल/लाभार्थी को जारी की जाती है।
Frequently asked questions
इस कोष से कितनी सहायता मिलती है?
चिन्हित गंभीर/असाध्य रोगों के इलाज हेतु ₹20,000 से ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
आय सीमा क्या है?
मरीज/परिवार के कमाऊ सदस्य की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.