Overview
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, जिसके अंतर्गत निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को प्रति माह पेंशन दी जाती है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ जीवनयापन कर सकें। हाल ही में पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह की गई है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदिका बिहार की निवासी एवं विधवा/निराश्रित हो तथा आयु 18 वर्ष या अधिक हो।
- परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर हो (BPL/निर्धारित मानक)।
- आवेदिका किसी अन्य समान सरकारी पेंशन का लाभ न ले रही हो।
Who is not eligible
- अन्य समान सरकारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं।
- निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाली आवेदिका।
Documents required
How to apply
- 1सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल sspmis.bihar.gov.in अथवा RTPS (serviceonline.bihar.gov.in) पर आवेदन करें।
- 2आवश्यक दस्तावेज सहित विवरण भरें।
- 3प्रखंड स्तर पर सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत होती है तथा प्रति माह बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
विधवा पेंशन में कितनी राशि मिलती है?
पात्र निराश्रित/विधवा महिलाओं को प्रति माह ₹1,100 की पेंशन दी जाती है।
आवेदन कहां करें?
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल sspmis.bihar.gov.in अथवा RTPS पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.