Overview
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवारों को किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार के लिए तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि गरीब परिवार को सम्मानजनक रूप से अंत्येष्टि संपन्न करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके तहत ₹3,000 का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक परिवार बिहार का स्थायी निवासी हो
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी का हो तथा उसके पास वैध बीपीएल राशन कार्ड हो
- परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो
- अंतिम संस्कार करने वाले परिजन/आश्रित द्वारा आवेदन किया जाए
Who is not eligible
- गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार
- जिनके पास वैध बीपीएल राशन कार्ड या बीपीएल सूची में नाम का प्रमाण नहीं है
Documents required
How to apply
- 1संबंधित प्रखंड/अंचल कार्यालय या सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें
- 2मृत्यु प्रमाण पत्र एवं बीपीएल राशन कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करें
- 3सत्यापन के पश्चात अनुदान राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है
Frequently asked questions
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में कितनी राशि मिलती है?
बीपीएल परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु पर अंतिम संस्कार हेतु ₹3,000 का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
बिहार के वे बीपीएल परिवार जिनके पास वैध बीपीएल राशन कार्ड है और परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, वे पात्र हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.