Overview
जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर संचालित यह योजना बिहार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलायी जाती है। इसका उद्देश्य सरकारी छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने वाले पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे बिना किसी आर्थिक बाधा के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। योजना के तहत मासिक निर्वाह भत्ता, निःशुल्क खाद्यान्न तथा निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो।
- विद्यार्थी सरकारी छात्रावास में निवासरत हो।
- विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
Who is not eligible
- पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त वर्ग के विद्यार्थी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- जो विद्यार्थी सरकारी छात्रावास में निवास नहीं करते, वे इस लाभ के पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1संबंधित सरकारी छात्रावास के अधीक्षक अथवा जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।
- 2निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- 3सत्यापन के उपरांत निर्वाह भत्ता एवं खाद्यान्न की सुविधा छात्रावास के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना के तहत प्रति माह कितना भत्ता मिलता है?
पात्र पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ₹2,000 प्रति माह निर्वाह भत्ता तथा प्रति माह 15 किग्रा निःशुल्क खाद्यान्न के साथ निःशुल्क आवास दिया जाता है।
यह योजना किस नाम से जानी जाती है?
यह योजना जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर संचालित होती है और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.