Overview
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित यह योजना इन वर्गों के विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराती है, जिसमें कक्षा 11-12 तक की पढ़ाई भी सम्मिलित है। चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, छात्रावास आवास तथा मासिक स्टाइपेंड की सुविधा दी जाती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी आवासीय वातावरण में निरंतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- विद्यार्थी पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए।
- संबंधित कक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता/चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- विभाग द्वारा निर्धारित आय एवं अन्य मानदंडों का पालन अनिवार्य है।
Who is not eligible
- अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थी (इनके लिए पृथक आंबेडकर आवासीय विद्यालय संचालित हैं)।
- बिहार राज्य के बाहर के निवासी विद्यार्थी।
Documents required
How to apply
- 1पोर्टल bcebconline.bihar.gov.in पर जाकर आवासीय विद्यालय प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करें।
- 2व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं श्रेणी संबंधी विवरण भरें तथा दस्तावेज अपलोड करें।
- 3आवेदन जमा कर पावती सुरक्षित रखें और चयन सूची की प्रतीक्षा करें।
- 4चयन होने पर आवंटित विद्यालय में निर्धारित तिथि तक नामांकन पूरा करें।
Frequently asked questions
इस योजना में कौन-से विद्यार्थी पात्र हैं?
बिहार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी पात्र हैं; अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पृथक आंबेडकर आवासीय विद्यालय संचालित हैं।
आवासीय विद्यालय में क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?
चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा (कक्षा 11-12 सहित), निःशुल्क भोजन, छात्रावास आवास तथा मासिक स्टाइपेंड की सुविधा दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.