Overview
बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य तलाकशुदा अथवा पति द्वारा परित्यक्त अल्पसंख्यक (मुस्लिम) महिलाओं को आर्थिक सहारा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता करना है। ऐसी असहाय महिलाओं को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन-यापन कर सकें एवं अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
Who it's for
Eligibility
- आवेदिका बिहार राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समुदाय से संबंधित हो।
- आवेदिका तलाकशुदा अथवा पति द्वारा परित्यक्त हो।
- आवेदिका निर्धारित निर्धनता/आय मानक के अंतर्गत आती हो।
Who is not eligible
- अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समुदाय के अतिरिक्त वर्ग की महिलाएं इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- निर्धारित आय/निर्धनता मानक से ऊपर की महिलाएं इस सहायता के पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें।
- 2तलाक/परित्याग एवं आय प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवेदन जमा करें।
- 3सत्यापन के उपरांत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी सहायता राशि मिलती है?
पात्र तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता अल्पसंख्यक (मुस्लिम) महिलाओं को ₹25,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ कौन ले सकती है?
बिहार की निवासी अल्पसंख्यक (मुस्लिम) महिला, जो तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता हो और निर्धारित निर्धनता/आय मानक के अंतर्गत आती हो, इस योजना की पात्र है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.