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आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) की छात्राओं हेतु साइकिल वितरण योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
निःशुल्क साइकिल (कुल 5,800 छात्राओं हेतु)
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

यह योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) की छात्राओं के लिए संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत EWS वर्ग की 5,800 छात्राओं को घर से विद्यालय आने-जाने में सुविधा हेतु निःशुल्क साइकिल वितरित की जाती है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा विद्यालय छोड़ने की दर को कम करना है। कक्षावार लाभार्थी संख्या: कक्षा 6 में 1,933, कक्षा 7 में 1,933 तथा कक्षा 8 में 1,934 छात्राएं।

Who it's for

राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत EWS वर्ग की छात्राएंकक्षावार लाभार्थी: कक्षा 6 — 1,933; कक्षा 7 — 1,933; कक्षा 8 — 1,934 (कुल 5,800)

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक छात्रा (बालिका) होनी चाहिए।
  • आवेदक राजस्थान के राजकीय विद्यालय में कक्षा 6, 7 अथवा 8 में अध्ययनरत होनी चाहिए।
  • आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए।
  • आवेदक के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक ने पिछली परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों।
  • नोट: चयन में वरीयता मेरिट (प्राप्तांक) के आधार पर दी जाती है।

Who is not eligible

  • जो छात्राएं EWS श्रेणी में नहीं आतीं अथवा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹1,00,000 या उससे अधिक है, वे पात्र नहीं हैं।
  • निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं इस योजना हेतु पात्र नहीं हैं (केवल राजकीय विद्यालय की छात्राएं पात्र)।
  • निर्धारित कोटा (5,800) सीमित होने के कारण मेरिट सूची में निचले स्थान पर रहने वाली छात्राओं को लाभ नहीं मिल सकता है।

Documents required

विद्यार्थी का आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्ड
EWS प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
अंकतालिका (मार्कशीट)
अ-न्यायिक शपथ पत्र
आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज़

How to apply

  1. 1योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक अपने संबंधित राजकीय विद्यालय से संपर्क करें।
  2. 2सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ (आवश्यकता होने पर स्व-प्रमाणित) विद्यालय में जमा करें।
  3. 3विद्यालय शाला दर्पण, राजस्थान पोर्टल पर लॉगिन करता है।
  4. 4विद्यालय अपने लॉगिन (आईडी एवं पासवर्ड) से छात्रा का आवेदन पत्र भरकर जमा करता है।
  5. 5सत्यापन के पश्चात संस्था प्रधान आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा को अग्रेषित करता है।
  6. 6जिला शिक्षा अधिकारी जिले के समस्त आवेदनों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को आगे की कार्यवाही हेतु भेजता है।

Frequently asked questions

इस योजना के लिए कौन पात्र है?

राजस्थान की मूल निवासी, EWS श्रेणी की वे छात्राएं जो राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हैं तथा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम है, पात्र हैं।

इस योजना से कितनी छात्राएं लाभान्वित होती हैं?

कुल 5,800 छात्राएं — कक्षा 6 में 1,933, कक्षा 7 में 1,933 तथा कक्षा 8 में 1,934 छात्राएं।

योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है?

पात्र छात्राओं को घर से विद्यालय आने-जाने हेतु एक निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है।

आवेदनों के कोटे से अधिक होने पर चयन कैसे होता है?

चयन मेरिट अर्थात पिछली परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता देकर किया जाता है।

क्या आवेदन हेतु कोई शुल्क देना होता है?

नहीं, आवेदन एवं साइकिल पूर्णतः निःशुल्क है।

आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

आवेदन विद्यालय के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है; छात्रा को अपने विद्यालय में आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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