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Wage Compensation Scheme for Pregnant Women of Tea Garden Areas

चाय-बागान गर्भवती महिला मजदूरी क्षतिपूर्ति योजना

Verified · Updated 5 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
प्रत्येक पात्र गर्भवती चाय-बागान महिला श्रमिक को कुल ₹15,000 चार किस्तों में (पहली किस्त ₹3,000 पहली तिमाही में ANC पंजीकरण के समय); पहले यह राशि ₹12,000 थी।
Applies to
Assam
Application
Always open
Launched
2017

Overview

यह असम सरकार की योजना है जिसके तहत चाय बागान क्षेत्रों की गर्भवती महिला श्रमिकों को गर्भावस्था के दौरान बेहतर स्वास्थ्य व पोषण सुनिश्चित करने के लिए मजदूरी क्षतिपूर्ति के रूप में कुल ₹15,000 दिए जाते हैं। यह राशि चार किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि महिला परिवार की आजीविका से समझौता किए बिना अपनी और अपने अजन्मे शिशु की देखभाल कर सके। योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लागू है और प्रति महिला अधिकतम दो जीवित संतानों तक लागू होती है।

Who it's for

असम के चाय बागानों में कार्यरत या निवासरत गर्भवती महिला श्रमिकस्थायी अथवा दैनिक/अस्थायी दोनों प्रकार की महिला श्रमिक

Eligibility

  • चाय बागान क्षेत्र में कार्यरत या निवासरत गर्भवती महिला
  • महिला की आयु 18 वर्ष से कम न हो
  • पहली तिमाही में ANC (प्रसवपूर्व देखभाल) पंजीकरण कराने के बाद पात्र
  • योजना का लाभ अधिकतम दो जीवित संतानों तक सीमित

Who is not eligible

  • चाय बागान क्षेत्र से बाहर की महिलाएँ
  • ANC पंजीकरण न कराने वाली महिलाएँ
  • 18 वर्ष से कम आयु की महिलाएँ
  • दो से अधिक जीवित संतानों वाली महिलाएँ

Documents required

आधार कार्ड
चाय बागान/श्रमिक पहचान प्रमाण
ANC पंजीकरण दस्तावेज़ (माँ-शिशु सुरक्षा कार्ड)
बैंक खाता विवरण (आधार से जुड़ा)

How to apply

  1. 1संबंधित चाय-बागान अस्पताल या ANM/आशा कार्यकर्ता के माध्यम से गर्भावस्था का पंजीकरण कराएँ
  2. 2पहली तिमाही में ANC जाँच व पंजीकरण पूरा करें
  3. 3आवश्यक दस्तावेज़ व बैंक खाता विवरण जमा करें
  4. 4प्रत्येक निर्धारित चरण पूरा होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किस्तें सीधे बैंक खाते (DBT) में भेजी जाती हैं

Frequently asked questions

इस योजना के तहत कुल कितनी राशि मिलती है?

प्रत्येक पात्र गर्भवती चाय-बागान महिला श्रमिक को कुल ₹15,000 चार किस्तों में सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं।

योजना का लाभ कौन ले सकता है?

असम के चाय बागान क्षेत्र में कार्यरत या निवासरत, 18 वर्ष या अधिक आयु की गर्भवती महिला श्रमिक जो पहली तिमाही में ANC पंजीकरण कराती हैं, अधिकतम दो जीवित संतानों तक पात्र हैं।

आवेदन कैसे करें?

चाय-बागान अस्पताल या ANM/आशा कार्यकर्ता के माध्यम से गर्भावस्था पंजीकरण कराएँ; पात्रता पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस्तें DBT के जरिए बैंक खाते में भेजता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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