Overview
अरुंधती स्वर्ण योजना असम सरकार की योजना है, जिसके तहत पहली बार विवाह कर रही दुल्हन को लगभग एक तोला (10 ग्राम) सोना खरीदने के लिए ₹40,000 की नकद सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य विवाह पंजीकरण को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह रोकना तथा बेटियों की शिक्षा व सम्मानजनक विवाह को बढ़ावा देना है। यह योजना राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संचालित होती है।
Who it's for
Eligibility
- दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष हो
- दुल्हन के परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक न हो
- विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए
- दुल्हन कम से कम HSLC (कक्षा 10) उत्तीर्ण हो; चाय-जनजाति व आदिवासी समुदाय को इस शैक्षिक शर्त से छूट
Who is not eligible
- दूसरी या पुनर्विवाह की स्थिति में लाभ नहीं
- अपंजीकृत विवाह
- ₹5 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार
Documents required
How to apply
- 1विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह का पंजीकरण कराएँ
- 2निर्धारित पोर्टल पर या संबंधित पंजीकरण/राजस्व कार्यालय में आवेदन करें
- 3आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर आवेदन जमा करें
- 4सत्यापन व स्वीकृति के बाद ₹40,000 सीधे दुल्हन के बैंक खाते में (DBT) दिए जाते हैं
Frequently asked questions
अरुंधती स्वर्ण योजना में कितनी सहायता मिलती है?
पहली बार विवाह कर रही पात्र दुल्हन को लगभग 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए ₹40,000 की नकद सहायता सीधे उसके बैंक खाते में दी जाती है।
क्या इसके लिए विवाह पंजीकरण ज़रूरी है?
हाँ, विवाह का विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है, तभी दुल्हन इस लाभ के लिए पात्र होती है।
आय व शिक्षा की क्या शर्तें हैं?
परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से अधिक न हो और दुल्हन कम से कम HSLC (कक्षा 10) उत्तीर्ण हो; चाय-जनजाति व आदिवासी समुदाय को शैक्षिक शर्त से छूट है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.