Overview
अपुन घर गृह-ऋण योजना असम सरकार के वित्त विभाग की पहल है, जो राज्य कर्मचारियों को अपना घर बनाने/खरीदने के लिए रियायती दर पर गृह-ऋण उपलब्ध कराती है। इसमें ₹30 लाख तक के ऋण पर 3.5% ब्याज सबवेंशन दिया जाता है; 2025 में इसका दायरा राज्य PSU व संविदा कर्मचारियों तक भी बढ़ाया गया।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक असम राज्य सरकार, PSU या संविदा का कर्मचारी हो।
Who is not eligible
- निजी-क्षेत्र के कर्मचारी।
- गैर-कर्मचारी व्यक्ति।
Documents required
How to apply
- 1असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक के माध्यम से गृह-ऋण के लिए आवेदन करें।
- 2स्वीकृति के बाद ऋण पर ब्याज सबवेंशन का लाभ प्राप्त करें।
Frequently asked questions
अपुन घर योजना में कितना ब्याज सबवेंशन मिलता है?
राज्य कर्मचारियों को ₹30 लाख तक के गृह-ऋण पर 3.5% ब्याज सबवेंशन दिया जाता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर काफ़ी कम हो जाती है।
कौन इस योजना का लाभ ले सकता है?
असम राज्य सरकार के कर्मचारी पात्र हैं; 2025 से राज्य PSU व संविदा कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
आवेदन कैसे करें?
असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक के माध्यम से गृह-ऋण के लिए आवेदन कर, स्वीकृति के बाद ब्याज सबवेंशन का लाभ लिया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.