Overview
उच्च व तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा 2012 में शुरू की गई यह योजना अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति (APST/ST) विद्यार्थियों को उच्च, तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई हेतु आर्थिक सहायता देती है। पात्र विद्यार्थियों को हर वर्ष 11 माह के लिए मासिक स्टाइपेंड तथा वार्षिक पुस्तक अनुदान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दिया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक अरुणाचल प्रदेश का APST/ST विद्यार्थी हो
- चयन मेरिट (प्राप्त अंकों) के आधार पर
- प्रत्येक माह न्यूनतम लगभग 75% उपस्थिति अनिवार्य
- मान्यता प्राप्त संस्थान में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश
Who is not eligible
- गैर-APST/गैर-ST विद्यार्थी
- पूर्णकालिक नौकरीपेशा (कार्यरत) व्यक्ति
- दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस/कॉरेस्पॉन्डेंस) के विद्यार्थी
Documents required
How to apply
- 1उच्च व तकनीकी शिक्षा निदेशालय (apdhte.nic.in) की अधिसूचना/राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर योजना का चयन करें
- 2आवश्यक विवरण भरकर व दस्तावेज़ संलग्न कर ऑनलाइन आवेदन जमा करें
- 3सत्यापन के बाद स्टाइपेंड व पुस्तक अनुदान DBT के माध्यम से बैंक खाते में जमा
Frequently asked questions
राज्य स्टाइपेंड योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
पात्र विद्यार्थियों को ₹1,400 प्रति माह (11 माह) स्टाइपेंड तथा ₹1,000 प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान DBT के माध्यम से मिलता है।
इस योजना का लाभ किसे मिलता है?
मान्यता प्राप्त उच्च, तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे अरुणाचल प्रदेश के APST/ST विद्यार्थियों को।
क्या उपस्थिति की कोई शर्त है?
हाँ, स्टाइपेंड जारी रहने के लिए प्रत्येक माह न्यूनतम लगभग 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.