Overview
अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना राज्य के अनाथ एवं देखभाल-आवश्यकता वाले बच्चों को आर्थिक सहायता व सहारा प्रदान करती है। पहले यह केवल कोविड-19 से प्रभावित अनाथों तक सीमित थी, जिसे अब बाल स्वराज पोर्टल पर पंजीकृत सभी अनाथ बच्चों तक बढ़ा दिया गया है। सहायता राशि किशोर न्याय अधिनियम 2015 व मिशन वात्सल्य के अंतर्गत मिलने वाली किसी भी सहायता के अतिरिक्त होती है।
Who it's for
Eligibility
- बच्चा अरुणाचल प्रदेश का निवासी हो और अनाथ अथवा देखभाल-आवश्यकता वाला हो।
- बच्चा बाल स्वराज पोर्टल पर पंजीकृत हो।
- लैपटॉप/टैबलेट हेतु बच्चे का कक्षा 11, कॉलेज अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश आवश्यक।
Who is not eligible
- राज्य के बाहर के गैर-निवासी बच्चे।
- पोर्टल पर अपंजीकृत बच्चे।
Documents required
How to apply
- 1जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा समाज न्याय विभाग के माध्यम से बच्चे का पंजीकरण कराएँ।
- 2आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर पात्रता का सत्यापन कराएँ।
- 3स्वीकृति के बाद मासिक सहायता राशि डीबीटी द्वारा बैंक खाते में प्राप्त करें।
Frequently asked questions
इस योजना में हर बच्चे को कितनी राशि मिलती है?
प्रत्येक पंजीकृत अनाथ बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक ₹1,500 प्रति माह आर्थिक सहायता मिलती है।
क्या पढ़ाई के लिए लैपटॉप या टैबलेट भी मिलता है?
हाँ, कक्षा 11, कॉलेज या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर लाभार्थी बच्चे को एक लैपटॉप/टैबलेट प्रदान किया जाता है।
आवेदन कहाँ किया जाता है?
जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा समाज न्याय विभाग के माध्यम से बच्चे को बाल स्वराज पोर्टल पर पंजीकृत कराकर आवेदन किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.