Overview
इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार पात्र चर्चों में कार्यरत पादरियों को मासिक मानदेय प्रदान करती है, जिसे वर्तमान सरकार ने पूर्व के ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,000 प्रति माह (₹72,000 प्रति वर्ष) कर दिया है। यह सहायता अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य ईसाई (अल्पसंख्यक) वित्त निगम के माध्यम से दी जाती है। राशि सीधे पादरी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- चर्च सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- तहसीलदार द्वारा जारी कब्ज़ा-प्रमाण व चर्च की भूमि का दान-विलेख प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक पादरी के रूप में कार्यरत/नियुक्त होना चाहिए।
Who is not eligible
- अपंजीकृत चर्चों के पदाधिकारी।
- गैर-कार्यरत व्यक्ति।
Documents required
How to apply
- 1चर्च के ग्राम/वार्ड सचिवालय पर कल्याण-सहायक लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराएँ।
- 2अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/आंध्र प्रदेश राज्य ईसाई वित्त निगम द्वारा सत्यापन किया जाता है।
- 3सत्यापन के बाद मानदेय बैंक खाते में भेजा जाता है।
Frequently asked questions
पादरियों को कितना मानदेय मिलता है?
प्रत्येक पात्र पादरी को ₹6,000 प्रति माह (₹72,000 प्रति वर्ष) मानदेय मिलता है, जिसे वर्तमान सरकार ने पूर्व के ₹5,000 से बढ़ाया है।
पात्रता के लिए चर्च की क्या शर्तें हैं?
चर्च को सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए, तथा तहसीलदार द्वारा जारी कब्ज़ा-प्रमाण और चर्च की भूमि का दान-विलेख प्रस्तुत करना होता है।
आवेदन कहाँ किया जाता है?
चर्च के ग्राम/वार्ड सचिवालय पर कल्याण-सहायक लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है, और सत्यापन के बाद मानदेय सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.