Overview
इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार पात्र मस्जिदों में कार्यरत इमामों (₹10,000 प्रति माह) और मुअज़्ज़िनों (₹5,000 प्रति माह) को मासिक मानदेय प्रदान करती है। यह राशि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग / आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से राज्य बजट से दी जाती है और वक्फ आय से नहीं जुड़ी है। इसका उद्देश्य कमज़ोर आय वाली छोटी मस्जिदों के धार्मिक सेवकों को आर्थिक सहायता देना है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक आंध्र प्रदेश की पात्र मस्जिद में इमाम/मुअज़्ज़िन के रूप में नियुक्त होना चाहिए।
Who is not eligible
- पात्र सूची में शामिल न होने वाली मस्जिदों के पदाधिकारी।
- गैर-कार्यरत व्यक्ति।
Documents required
How to apply
- 1अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से नामांकन कराएँ।
- 2ग्राम/वार्ड सचिवालय (GSWS) के ज़रिये सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाती है।
- 3सत्यापन के बाद मानदेय सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।
Frequently asked questions
इमाम और मुअज़्ज़िन को कितना मानदेय मिलता है?
प्रत्येक इमाम को ₹10,000 प्रति माह तथा प्रत्येक मुअज़्ज़िन को ₹5,000 प्रति माह मानदेय दिया जाता है, जो राज्य बजट से वित्तपोषित है।
क्या यह राशि वक्फ आय से दी जाती है?
नहीं, यह मानदेय आंध्र प्रदेश राज्य के बजट से दिया जाता है और वक्फ आय से नहीं जुड़ा है।
मानदेय के लिए पंजीकरण कैसे होता है?
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से नामांकन व सत्यापन ग्राम/वार्ड सचिवालय (GSWS) के ज़रिये होता है, और मानदेय सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.