Overview
सभी के लिए आवास योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार भूमिहीन गरीब परिवारों को निःशुल्क घर-स्थल पट्टा प्रदान करती है। यह पट्टा परिवार की महिला के नाम पर दिया जाता है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 सेंट और शहरी क्षेत्रों में 2 सेंट भूमि आवंटित की जाती है। यह योजना पेदलंदरिकी इल्लू की उत्तराधिकारी है और इसका उद्देश्य हर बेघर गरीब परिवार को अपना घर बनाने हेतु भूमि उपलब्ध कराना है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक आंध्र प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- सफेद राशन कार्ड के साथ बीपीएल परिवार होना चाहिए।
- आंध्र प्रदेश में कहीं भी अपना मकान या स्थल नहीं होना चाहिए।
- पहले किसी योजना के तहत स्थल आवंटित न हुआ हो।
- आधार कार्ड अनिवार्य है।
Who is not eligible
- आंध्र प्रदेश में मकान या भूमि के स्वामी।
- पहले से स्थल/पट्टा आवंटित परिवार।
- बीपीएल सीमा से ऊपर आय वाले परिवार।
Documents required
How to apply
- 1ग्राम/वार्ड सचिवालय में ग्राम/वार्ड राजस्व अधिकारी के माध्यम से आवेदन करें।
- 2राजस्व कर्मचारी द्वारा पात्रता व दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
- 3सत्यापन के बाद महिला के नाम निःशुल्क घर-स्थल पट्टा जारी किया जाता है।
Frequently asked questions
घर-स्थल पट्टा किसके नाम पर दिया जाता है?
पट्टा परिवार की महिला के नाम पर दिया जाता है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
कितनी भूमि आवंटित की जाती है?
ग्रामीण क्षेत्रों में 3 सेंट और शहरी क्षेत्रों में 2 सेंट भूमि निःशुल्क आवंटित की जाती है।
आवेदन कहाँ करना होता है?
आवेदन ग्राम/वार्ड सचिवालय में ग्राम/वार्ड राजस्व अधिकारी के माध्यम से किया जाता है, जिसके बाद राजस्व कर्मचारी सत्यापन करते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.