State Scheme💊 Health & Insurance

Employees Health Scheme (EHS)

कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (ईएचएस)

Verified · Updated 5 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
सूचीबद्ध नेटवर्क अस्पतालों में प्रति बीमारी-प्रकरण ₹2 लाख तक कैशलेस इलाज (प्रकरणों की संख्या पर कोई सीमा नहीं); ₹2 लाख से अधिक पर ट्रस्ट के सीईओ के अनुमोदन से; पुरानी बीमारियों के लिए ओपीडी देखभाल, डिस्चार्ज के बाद 10 दिन की दवाइयाँ तथा 30 दिन तक की जटिलताएँ शामिल।
Applies to
Andhra Pradesh
Application
Always open
Launched
2013

Overview

कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (ईएचएस) आंध्र प्रदेश सरकार की अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना है, जो राज्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों तथा उनके आश्रित परिवारजनों को कवर करती है। इसका संचालन डॉ. एनटीआर वैद्य सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध नेटवर्क अस्पतालों में प्रति बीमारी-प्रकरण ₹2 लाख तक कैशलेस इलाज मिलता है और प्रकरणों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। इसमें पुरानी बीमारियों के लिए ओपीडी देखभाल तथा डिस्चार्ज के बाद की देखभाल भी शामिल है।

Who it's for

नियमित राज्य सरकारी कर्मचारीसेवा-पेंशनभोगीपरिवार पेंशनभोगीउनके आश्रित परिवारजन (जीवनसाथी, आश्रित माता-पिता, आश्रित बच्चे)

Eligibility

  • आवेदक आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का कर्मचारी या पेंशनभोगी होना चाहिए।
  • योजना अंशदायी है — वेतन-श्रेणी के अनुसार मासिक अंशदान वेतन/पेंशन से कटता है।
  • एक बार नामांकन करने पर योजना मान्य रहती है।

Who is not eligible

  • सीजीएचएस, रेलवे, आरटीसी व ईएसआईएस लाभार्थी।
  • अनियत/दैनिक-वेतन श्रमिक।
  • स्वतंत्र रूप से कमाने वाले बच्चे।

Documents required

आधार कार्ड
पासपोर्ट आकार का फोटो
5 वर्ष से कम आयु के आश्रितों हेतु जन्म-तिथि प्रमाण
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू)
जीवनसाथी का कर्मचारी/पेंशनभोगी पहचान-पत्र (यदि लागू)

How to apply

  1. 1कर्मचारी ehs.ap.gov.in पर कर्मचारी आईडी से लॉगिन करें।
  2. 2परिवार विवरण भरें और आश्रितों की जानकारी जोड़ें।
  3. 3आवेदन आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को जमा करें।
  4. 4स्वीकृति के बाद ईएचएस हेल्थ कार्ड डाउनलोड करें।
  5. 5पेंशनभोगी पोर्टल पर नामांकन कर हस्ताक्षरित आवेदन उप-कोषागार कार्यालय (STO) में जमा करें।

Frequently asked questions

ईएचएस के अंतर्गत प्रति बीमारी-प्रकरण कितना कवर मिलता है?

सूचीबद्ध नेटवर्क अस्पतालों में प्रति बीमारी-प्रकरण ₹2 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है और प्रकरणों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। ₹2 लाख से अधिक व्यय पर ट्रस्ट के सीईओ के अनुमोदन से इलाज संभव है।

क्या यह योजना निःशुल्क है या इसमें अंशदान देना पड़ता है?

यह एक अंशदायी योजना है। कर्मचारी/पेंशनभोगी की वेतन-श्रेणी के अनुसार हर माह एक निर्धारित अंशदान वेतन या पेंशन से काटा जाता है।

योजना में नामांकन कैसे करें?

कर्मचारी ehs.ap.gov.in पर कर्मचारी आईडी से लॉगिन कर परिवार विवरण भरकर आवेदन आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को जमा करते हैं; पेंशनभोगी पोर्टल पर नामांकन कर हस्ताक्षरित आवेदन उप-कोषागार कार्यालय (STO) में जमा करते हैं। स्वीकृति के बाद ईएचएस हेल्थ कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

Related schemes

Central

Ayushman Bharat (PM-JAY)

आयुष्मान भारत (पीएम-जय)

सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर।

प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख (कैशलेस)
View details
State

Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam Amrut Aahar Yojana

भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना

आदिवासी क्षेत्रों की गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रतिदिन एक निःशुल्क गरम भोजन एवं बच्चों को अंडा/केला।

आदिवासी (TSP) क्षेत्रों की गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रतिदिन एक निःशुल्क पूर्ण गरम पका भोजन; 7 माह से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अंडा/केला।
View details
State

Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana (MJPJAY)

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना

महाराष्ट्र के सभी परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस उपचार।

प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार
View details
State

Mukhyamantri Vaidyakiya Sahayata Nidhi (CM Medical Assistance Fund)

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए गरीब रोगियों को ₹2 लाख तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता।

बीमारी के अनुसार ₹25,000 से अधिकतम ₹2 लाख तक एकमुश्त सहायता
View details