Overview
अन्नदाता सुखीभव आंध्र प्रदेश सरकार की किसान-हितैषी योजना है, जो केंद्र की PM-KISAN योजना के साथ मिलकर पात्र किसान परिवारों को कुल ₹20,000 प्रति वर्ष की सीधी आय-सहायता देती है। इसमें ₹6,000 केंद्र (PM-KISAN) और ₹14,000 राज्य अंश शामिल है, जो सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में तीन किस्तों में भेजा जाता है। यह योजना पूर्ववर्ती वाईएसआर रायथु भरोसा की जगह लाई गई है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक आंध्र प्रदेश का निवासी हो
- PM-KISAN के तहत पात्र हो
- आधार से लिंक्ड बैंक खाता हो
- e-KYC पूर्ण किया हो
- e-crop / भूमि सत्यापन पूर्ण हो
Who is not eligible
- आयकरदाता किसान परिवार
- निर्धारित सीमा से ऊपर वेतन/पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी व पेंशनभोगी
- संवैधानिक/निर्वाचित पद धारक
- डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पंजीकृत पेशेवर
- संस्थागत भूमिधारक
Documents required
How to apply
- 1PM-KISAN तथा e-crop डेटा के आधार पर पात्र किसानों का स्वतः नामांकन होता है
- 2रायथु सेवा केंद्र (RSK) / ग्राम सचिवालय पर विवरण का सत्यापन कराएँ
- 3नए किसान आधार व OTP के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं
- 4आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन व भुगतान की स्थिति देखें
Frequently asked questions
इस योजना में किसान को कुल कितनी राशि मिलती है?
पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष कुल ₹20,000 मिलते हैं — इसमें ₹6,000 केंद्र सरकार की PM-KISAN योजना से और ₹14,000 आंध्र प्रदेश राज्य के अंश के रूप में, तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
क्या किरायेदार किसान भी पात्र हैं?
हाँ, पात्र किरायेदार किसान तथा ROFR (वन अधिकार) किसान भी CCRC/निर्धारित सत्यापन के आधार पर योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं।
लाभ पाने के लिए क्या e-KYC आवश्यक है?
हाँ, आधार-आधारित e-KYC तथा आधार-लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है, तभी राशि सीधे लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से खाते में जमा होती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.