Overview
अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू की गई। इस योजना के तहत जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन विद्यार्थियों को आवास सहायता दी जाती है जो किराये के मकान में रहते हैं। पात्र विद्यार्थी को प्रति शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 10 माह तक ₹2,000 प्रति माह की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- विद्यार्थी SC, ST, OBC, MBC या EWS वर्ग से होना चाहिए।
- जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए।
- विद्यार्थी का किराये के आवास में रहना अनिवार्य है।
- वार्षिक पारिवारिक आय SC/ST/MBC के लिए ₹2.50 लाख तक, OBC के लिए ₹1.50 लाख तक एवं EWS के लिए ₹1.00 लाख तक होनी चाहिए।
Who is not eligible
- सरकारी छात्रावास (हॉस्टल) में रहने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
- जिन विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक का उसी शहर में स्वयं का आवासीय मकान है, वे पात्र नहीं हैं।
- कॉलेज वाले शहर की नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका सीमा में निवास करने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
- निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
- जिन्हें पूर्व में लगातार 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ मिल चुका है।
Documents required
How to apply
- 1SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकरण कर लॉगिन करें।
- 2‘SJMS SMS’ एप्लिकेशन में जाकर अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना चुनें।
- 3व्यक्तिगत, पता एवं अध्ययन संबंधी विवरण भरें।
- 4आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सबमिट करें (नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भी आवेदन किया जा सकता है)।
- 5महाविद्यालय द्वारा सत्यापन के बाद स्वीकृत राशि DBT से बैंक खाते में भेजी जाती है।
Frequently asked questions
अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में कितनी राशि मिलती है?
पात्र विद्यार्थी को किराये के आवास हेतु ₹2,000 प्रति माह की दर से प्रति शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 10 माह तक सहायता मिलती है।
क्या सरकारी हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं?
नहीं। यह योजना केवल किराये के मकान में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए है; सरकारी छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
आवेदन कैसे करें?
SSO पोर्टल पर ‘SJMS SMS’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से आवेदन करवाएं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.